Last Updated: Thursday, February 14, 2013, 22:36
नई दिल्ली : दिल्ली पुलिस ने 16 दिसंबर को यहां एक चलती बस में 23 वर्षीय एक छात्रा के साथ हुए सामूहिक बलात्कार कांड में शामिल किशोर के खिलाफ एक व्यक्ति के साथ कथित तौर पर लूटपाट किए जाने के मामले में गुरुवार को बाल न्याय बोर्ड में आरोपपत्र दाखिल कर दिया।
आरोपी किशोर ने सामूहिक बलात्कार कांड से पहले लूटपाट की इस घटना को अंजाम दिया था।
किशोर पर एक सब्जी विक्रेता रामधर सिंह के साथ लूटपाट करने का आरेाप लगाया गया है। इस व्यक्ति ने पीड़िता और उसके पुरुष मित्र के बस में सवार होने से पहले इसी बस में सफर किया था।
पुलिस ने इस सिलसिले में यहां बाल न्याय बोर्ड में अपनी ‘पुलिस जांच रिपोर्ट’ (पीआईआर) दाखिल की है जो आरोपपत्र के समान है। पुलिस ने बोर्ड से इस सिलसिले में कार्यवाही शुरू करने की मांग की है।
यह किशोर बस में कंडक्टर का काम कर रहा था। अन्य पांच आरोपियों के खिलाफ इस घटना के सिलसिले में दिल्ली की एक अदालत में एक अलग आरोपपत्र दाखिल किया जाएगा।
गौरतलब है कि पीड़िता की सिंगापुर के एक अस्पताल में 29 दिसंबर 2012 को मौत हो गई थी। इस मामले में अन्य पांचों आरोपियों के खिलाफ सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश योगेश खन्ना की अदालत में रोजाना आधार पर हो रही है। (एजेंसी)
First Published: Thursday, February 14, 2013, 22:36