Last Updated: Thursday, January 3, 2013, 16:15

ज़ी न्यूज ब्यूरो/एजेंसी
हैदराबाद : एक स्थानीय अदालत ने गुरुवार को पुलिस को शहर के एक व्यवसायी द्वारा मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन के विधायक अकबरूद्दीन ओवैसी के खिलाफ दाखिल शिकायत की जांच करने को कहा, जिसमें उन पर एक खास समुदाय के खिलाफ ‘घृणास्पद भाषण’देने का आरोप है।
व्यवसायी एस वेंकटेश गौड़ द्वारा दर्ज शिकायत के आधार पर चौथे अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने उस्मानिया यूनीवर्सिटी पुलिस को आपराधिक संहिता की धारा 156 (3) के अंतर्गत शिकायत की जांच करने और 28 जनवरी तक इस बारे में रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।
गौड़ ने अदालत में दाखिल अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि चंद्रायनगुट्टा के विधायक ने बहुसंख्यक समुदाय के खिलाफ ‘बेहद भड़काऊ और अपमानजनक’ भाषण दिया, जो स्थानीय टेलीविजन पर 8 और 9 दिसंबर को प्रसारित हुआ। अदालत ने अपने आदेश में व्यवस्था दी कि शिकायत में उल्लिखित और सीडी में रिकार्ड की गई सामग्री के आधार पर तमाम आरोपों की गहन जांच होनी चाहिए।
भड़काऊ भाषण देने के मामले में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एमआईएम) के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ अब शिकंजा कस रहा है। इस मामले में ओवैसी के खिलाफ कोर्ट ने गुरुवार को एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट ने आज इस केस में तमाम सबूतों को देखने के बाद उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन को ओवैसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। गौर हो कि ओवैसी के खिलाफ हैदराबाद के निजामाबाद में एक समुदाय के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का आरोप है।
वहीं, इस मामले में कल एक और शिकायत दर्ज करवाई गई थी, जिस पर हैदराबाद की निचली अदालत की ओर से आज फैसला लिया जाएगा।
गौर हो कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने को लेकर दो अलग-अलग शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। इनमें एक हैदराबाद की निचली अदालत में और एक नई दिल्ली के संसद मार्ग थाने में दर्ज कराई गई है। दोनों ही शिकायतों में एमआइएम अध्यक्ष व सांसद असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन पर धारा 153ए (धार्मिक भावनाओं को भड़काना) और 295ए (जानबूझकर किसी भी वर्ग या धर्म विशेष के लोगों की भावनाओं को आहत करना) के तहत मामला दर्ज करने की मांग की गई है।
ओवैसी ने 24 दिसंबर को अदिलाबाद में भड़काऊ भाषण दिया था। इस मामले में अब तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। शिकायतकर्ता ने भाषण के वीडियो फुटेज को अदालत में बतौर सबूत पेश कर पुलिस को ओवैसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अपील की थी।
First Published: Thursday, January 3, 2013, 14:22