Last Updated: Saturday, February 4, 2012, 13:20
नई दिल्ली : 2जी मामले में विशेष अदालत ने पी. चिदंबरम को सह आरोपी बनाने से जहां इंकार कर दिया वहीं सीबीआई ने आज कहा कि जांच के दौरान उनकी तरफ से आपराधिक दोष का कोई साक्ष्य नहीं पाया गया।
याचिकाकर्ता की याचिका को अदालत में खारिज कर दिए जाने के बारे में पूछने पर एजेंसी के सूत्रों ने कहा कि 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले में उसने गहन जांच की थी और अभी तक चिदंबरम के बारे में किसी आपराधिक दोष का साक्ष्य नहीं मिला। विशेष न्यायाधीश ओ. पी. सैनी ने आज याचिकाकर्ता की याचिका खारिज करते हुए कहा कि चिदंबरम ने ‘गलत’ इरादे से काम नहीं किया था।
(एजेंसी)
First Published: Saturday, February 4, 2012, 18:52