चिदम्बरम के खिलाफ स्वामी को अर्जी करने की अनुमति

चिदम्बरम के खिलाफ स्वामी को अर्जी करने की अनुमति

चिदम्बरम के खिलाफ स्वामी को अर्जी करने की अनुमतिनई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार उत्तर प्रदेश में करीब दो दशक पहले 40 लोगों की हत्या के एक मामले में केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम को सह-आरोपी बनाने के लिए जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रह्मण्यम स्वामी को याचिका दायर करने की अनुमति दे दी। स्वामी ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राकेश सिद्धार्थ से मौखिक अनुरोध किया था कि उन्हें चिदम्बरम के खिलाफ अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत आवेदन दाखिल करने की अनुमति दी जाए।

न्यायालय ने स्वामी के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। मामले की अगली सुनवाई अब 17 अगस्त को होगी। स्वामी ने आईएएनएस को बताया कि आवेदन अगले माह के पहले सप्ताह में दाखिल किया जाएगा।

उल्लेखनीय हैं कि उत्तर प्रदेश में मेरठ शहर के हाशिमपुरा इलाके में वर्ष 1987 में गैर-कानूनी हथियार की बरामदगी के लिए लगाए गए कर्फ्यू के बाद एक सम्प्रदाय विशेष के करीब 40 लोग मारे गए थे। चिदम्बरम उस वक्त केंद्रीय गृह मंत्रालय में आंतरिक सुरक्षा के राज्य मंत्री थे। (एजेंसी)

First Published: Monday, July 9, 2012, 16:53

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