Last Updated: Friday, January 13, 2012, 13:51

नई दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड विधानसभा चुनाव की तारीखों में बदलाव करने की मांग से संबद्ध याचिका शुक्रवार को खारिज करते हुए इसमें दखल देने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस.एच.कपाड़िया की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने कहा कि मतदान तारीखों का फैसला न्यायालय नहीं करता।
याचिकाकर्ता सी.पी. व्यास ने याचिका दाखिल कर न्यायालय से अनुरोध किया था कि चुनाव के दौरान केंद्रीय माध्यिमक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं, उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव पड़ने तथा उत्तरांचल में पड़ रही कड़ाके की सर्दी को देखते हुए चुनाव कार्यक्रम में तब्दीली की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश में फरवरी में जबकि उत्तराखंड में 30 जनवरी को मतदान होगा।
(एजेंसी)
First Published: Friday, January 13, 2012, 19:21