चुनाव याचिका पर SC का खंडित फैसला - Zee News हिंदी

चुनाव याचिका पर SC का खंडित फैसला

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में खंडित फैसला सुनाया है कि क्या कोई हार गया उम्मीदवार जीतने वाले प्रत्याशी के कथित भ्रष्टाचार से जुड़ी सामग्री जमा नहीं कर पाने पर परिवर्तित याचिका दाखिल कर सकता है या नहीं। पीठ की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति अल्तमस कबीर ने जहां व्यवस्था दी कि पराजित व्यक्ति को याचिका में संशोधन का अधिकार है वहीं न्यायमूर्ति जे. चेलमेश्वर ने कहा कि इस तरह की याचिका में बदलाव की संभावना नहीं है क्योंकि यह जन-प्रतिनिधित्व कानून के तहत निषिद्ध है।

 

मध्य प्रदेश में भाजपा विधायक ईश्वरदास रोहाणी ने प्रदेश की जबलपुर विधानसभा से 2008 का चुनाव हारने वाले कांग्रेस उम्मीदवार आलोक मिश्रा की याचिका को चुनौती देते हुए विशेष अनुमति याचिका दाखिल की थी, जिस पर अदालत का खंडित फैसला आया। रोहाणी ने मिश्रा की चुनाव याचिका को मंजूर करने के हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी।

 

रोहाणी की दलील थी कि उनके खिलाफ आरोपों के समर्थन में कोई सामग्री नहीं है। हाईकोर्ट ने यह तो माना कि मिश्रा की याचिका के समर्थन में सामग्री नहीं है लेकिन उन्हें अर्जी में बदलाव की इजाजत दे दी जो शीर्ष अदालत के समक्ष रोहाणी की याचिका को चुनौती देने का आधार थी। (एजेंसी)

First Published: Sunday, May 6, 2012, 18:10

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