Last Updated: Sunday, January 15, 2012, 08:02
नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने एक व्यवसायी को देनदार को दिए चेक के बाउंस होने के मामले में दो साल की जेल और 54 लाख रूपये का जुर्माना सुनाया है।
हरियाणा के भीम सेन तनेजा ने मजिस्ट्रेट के आदेश को सत्र न्यायालय में चुनौती दी थी लेकिन उन्हें कोई भी राहत नहीं मिली । अदालत ने उनकी अपील को खारिज कर दिया और कारावास की सजा पूरी करने का निर्देश दिया अदालत ने तनेजा की अपील को खारिज करते हुए कहा कि मजिस्ट्रेट का आदेश ‘अवैध’ नहीं था और दिल्ली स्थित शिकायतकर्ता भारत भूषण को 54 लाख रूपये हर्जाना देने का आदेश सुनाया ।
भूषण ने अपनी शिकायत में कहा था कि तनेजा ने 2004 में एक व्यवयायिक विवाद के निपटारे के तहत उसे 27 लाख रूपये देने की बात स्वीकार की थी।
आरोपी ने जुलाई 2004 में भूषण को 27 लाख रूपये का पोस्ट डेटेड चेक दिया लेकिन जनवरी 2006 में यह बाउंस कर गया ।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार गोयल ने कहा, ‘सुनवाई अदालत के 20 जुलाई 2010 को दिए आदेश में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी, अनियमितता या अवैध नही हैं।’ सत्र न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि तनेजा का आचरण ‘संदेहास्पद’ है और उसकी दलील को खारिज कर दिया कि चेक जारी नहीं किया गया था बल्कि उसकी अलमारी से चुराया गया था। (एजेंसी)
First Published: Sunday, January 15, 2012, 13:32