Last Updated: Friday, February 15, 2013, 13:56

नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने जेल में बंद हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला द्वारा अंतरिम जमानत के लिए दायर की गई याचिका को आज खारिज कर दिया । उन्होंने स्वास्थ्य आधार पर जमानत मांगी थी ।
अदालत ने 78 वर्षीय चौटाला के आग्रह पर सीबीआई से जवाब मांगा और जेल अधिकारियों से उनका मेडिकल रिकॉर्ड भी मांगा। पांच बार मुख्यमंत्री रहे चौटाला 16 जनवरी से तिहाड़ जेल में बंद हैं ।
न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने मामले की सुनवाई चार अप्रैल तक स्थगित करते हुए कहा कि सीबीआई को नोटिस जारी कीजिए । सुनवाई की अगली तारीख को अदालत के समक्ष मेडिकल रिकॉर्ड रखे जाएं । अदालत ने अंतरिम जमानत के चौटाला के आग्रह और निचली अदालत के 22 जनवरी के फैसले के खिलाफ दायर उनकी अपील पर नोटिस जारी किया । निचली अदालत ने जूनियर शिक्षक भर्ती घोटाले में चौटाला को दोषी पाया था और उन्हें दस साल कैद की सजा सुनाई थी।
चौटाला की पैरवी करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल सुब्रमण्यम ने स्वास्थ्य आधार पर दायर उनके जमानत आग्रह पर अदालत से जल्द सुनवाई करने की अपील की । (एजेंसी)
First Published: Friday, February 15, 2013, 11:44