Last Updated: Friday, September 28, 2012, 09:36

ज़ी न्यूज ब्यूरो
नई दिल्ली : आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में जेल में बंद वाईएसआर कांग्रेस के नेता और कडप्पा से सांसद वाईएस जगन मोहन रेड्डी की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। वहीं, जगन के जमानत का सीबीआई की ओर से विरोध किए जाने की संभावना है।
गौर हो कि जगन मोहन रेड्डी ने जमानत के लिए बीते महीने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट और सीबीआई की विशेष अदालत पहले ही उनकी जमानत की अर्जी खारिज कर चुकी है।
जगन ने जमानत याचिका में कहा है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास उनके खिलाफ एक भी सबूत नहीं है। उनका तर्क है कि महज धनवान होने या सार्वजनिक जीवन में होने के कारण कोई व्यक्ति जमानत पाने का अधिकार नहीं खो देता है।
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के चार जून के फैसले को चुनौती देते हुए जगन मोहन रेड्डी ने कहा है कि उनके मामले में उच्च न्यायालय ने जमानत के सिद्धांतों को गलत तरीके से अपनाया जिसके कारण वह संविधान में प्रदत्त व्यक्तिगत आजादी के अधिकार से वंचित हैं।
याचिका में यह भी कहा गया है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो यह सिद्ध करने में भी विफल रहा है कि जमानत पर रिहा होने की स्थिति में याचिकाकर्ता साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है या गवाहों को प्रभावित कर सकता है। याचिका में कहा गया है कि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य को भी नजरअंदाज किया कि नौ महीने की अवधि में इस मामले में प्राथमिकी दर्ज होने और तीन आरोप पत्र दाखिल होने के दरम्यान याचिकाकर्ता को पूरी स्वतंत्रता मिली हुयी थी। इस मामले में हालांकि 150 से अधिक गवाहों की सूची है लेकिन उन्हें प्रभावित करने की भी कोई शिकायत नहीं मिली थी।
गौर हो कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने 27 मई को जगन मोहन रेड्डी को आय के ज्ञात स्रोत से कहीं अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। सीबीआई की विशेष अदालत ने छह जून को जगन मोहन रेड्डी की जमानत अर्जी खारिज की थी। इसके बाद उच्च न्यायालय ने भी उसकी याचिका खारिज कर दी थी।
First Published: Friday, September 28, 2012, 09:36