Last Updated: Monday, May 7, 2012, 17:19
नई दिल्ली : सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह के खिलाफ मानहानि के मामले को सोमवार को तब दूसरी अदालत को भेज दिया गया जब इससे पहले मामले की सुनवाई कर रही अदालत ने यह कहते हुए मामले की सुनवाई करने से इंकार कर दिया कि याचिकाकर्ता और पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल तेजिंदर सिंह के वकील का अदालत पर से भरोसा उठ गया है।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) अमित बंसल ने मामले को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट जय थरेजा की अदालत के पास स्थानांतरित कर दिया और तेजिंदर सिंह को निर्देश दिया कि वह कल उसके समक्ष उपस्थित हों। मामले को एसीएमएम के पास मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सुदेश कुमार ने वापस भेजा था। कुमार ने इससे पहले मानहानि के मामले में सेना प्रमुख और चार अन्य अधिकारियों को तलब करने के संबंध में तेजिंदर सिंह की शिकायत पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।
एसीएमएम बंसल ने कहा कि मामले को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सुदेश कुमार की अदालत से वापस लिया जाता है और कानून के अनुसार आगे की सुनवाई के लिए मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट जय थरेजा की अदालत के पास स्थानांतरित किया जाता है। सेना प्रमुख के अलावा तेजिंदर सिंह ने अपनी शिकायत में वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एसके सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल बीएस ठाकुर (डीजी एमआई), मेजर जनरल एसएल नरसिम्हन (अतिरिक्त महानिदेशक सार्वजनिक सूचना) और लेफ्टिनेंट कर्नल हितेन साहनी को नामजद किया है। तेजिंदर ने अपनी शिकायत में उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाने के लिए उनपर आधिकारिक पद, ताकत और प्राधिकार का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है।
(एजेंसी)
First Published: Monday, May 7, 2012, 22:49