Last Updated: Tuesday, May 8, 2012, 16:08
नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने थलसेना प्रमुख जनरल वीके सिंह और चार अन्य लोगों के खिलाफ लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) तेजिंदर सिंह की ओर से दायर आपराधिक मानहानि मुकदमे में आज दलीलें सुनीं और शिकायत में शामिल आरोपियों की भूमिकाओं के बारे में पूछा।
मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट जय थरेजा ने इस मामले में आरोपी सेना प्रमुख और चार अन्य लोगों को समन करने पर दलीलें पूरी करने के लिए 14 मई की तारीख तय की। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट अमित बंसल ने इस मामले को जय थरेजा की अदालत को स्थानान्तरित किया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने तेंजिदर सिंह से सभी व्यक्तियों की भूमिका के बारे में जाना और उनसे पूछा कि क्या उनके पास अधिकारियों की ओर से भेजे गये कानूनी नोटिसों के जवाब के अलावा कोई अन्य सबूत हैं। दलीलों के दौरान, रक्षा मंत्रालय द्वारा तैयार रक्षा तकनीकी प्रचार नियम, 2004 सहित कई दस्तावेजों का संदर्भ दिया गया।
मजिस्ट्रेट ने कहा कि गवाहों के दस्तावेजों और सबूतों के कुछ अध्ययन की जरूरत है। 14 मई को समन के बिन्दु पर दलीलें पूरी होंगी। सेना प्रमुख के अलावा तेजिंदर सिंह ने सेना उपप्रमुख एसके सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल बीएस ठाकुर, मेजर जनरल एस एल नरसिमन और लेफ्टिनेंट कर्नल एच साहनी पर अपने आधिकारिक पद, शक्ति और अधिकारों का दुरूपयोग करके उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाने का मामला दर्ज कराया है।
(एजेंसी)
First Published: Tuesday, May 8, 2012, 21:38