Last Updated: Friday, August 31, 2012, 14:46
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने समता पार्टी की पूर्व अध्यक्ष जया जेटली को अल्जाइमर से पीड़ित पूर्व रक्षा मंत्री जार्ज फर्नान्डीज से एक पखवाड़े में 15 मिनट की मुलाकात की अनुमति दे दी है।
न्यायमूर्ति पी. सदाशिवम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने आज दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर जया जेटली को यह अनुमति दी।
जार्ज फर्नांडीस के परिजनों द्वारा समता पार्टी की पूर्व अध्यक्ष को मुलाकात की अनुमति नहीं देने के कारण जया जेटली ने अदालत की शरण ली थी। जया जेटली ने इससे पहले पुराने राजनीतिक सहयोगी जार्ज फर्नान्डीज से मुलाकात के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। उच्च न्यायालय ने 17 अप्रैल को जया जेटली को जार्ज फर्नांडीस से मुलाकात की अनुमति देने से इंकार करते हुए पूर्व रक्षा मंत्री के भाई के दीवानी मामले में प्रतिवादी बनाने के लिए उनकी याचिका भी खारिज कर दी थी।
उच्च न्यायालय का कहना था कि जया जेटली को पूर्व रक्षा मंत्री से मुलाकात का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। जया जेटली लंबे समय से बीमार 82 वर्षीय जार्ज फर्नांडीस से पुराने राजनीतिक सहयोगी के नाते मिलना चाहती थी। पिछले 30 साल से अधिक पुराने रिश्तों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा था कि बीमारी की इस अवस्था में उन्हें सहायता की आवश्यकता है। जार्ज फर्नांडीस की पत्नी लैला कबीर और भाई ने जया जेटली की हैसियत को चुनौती देते हुए उनके अनुरोध का विरोध किया था।
इसके बाद जया जेटली ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की थी। इस याचिका पर न्यायालय ने 20 जुलाई को लैला कबीर से जवाब तलब किया था। (एजेंसी)
First Published: Friday, August 31, 2012, 14:46