Last Updated: Friday, May 3, 2013, 20:41
नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने 2010 के जामा मस्जिद विस्फोट मामले में लश्कर-ए-तोएबा के संदिग्ध आतंकी और 26/11 के हमलों के मुख्य संचालक अबु जुंदाल के खिलाफ शुक्रवार को पेशी वारंट जारी किया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सविता राव ने 30 वर्ष के जुंदाल के लिए 23 मई का पेशी वारंट जारी किया। जंदल इस समय मुंबई जेल में है।
दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने पिछले वर्ष जुंदाल उर्फ सैयद जैबुद्दीन के खिलाफ 19 सितंबर 2010 के जामा मस्जिद विस्फोट मामले में आरोप पत्र दाखिल किया था। इस मामले में इंडियन मुजाहिदीन के 15 अन्य संदिग्ध भी आरोपी हैं।
जुंदाल के खिलाफ दाखिल आरोप पत्र में उसपर भारतीय दंड संहिता की धारा 471 :नकली दस्तावेज को वास्तविक के तौर पर इस्तेमाल करने, 489 बी (नकली अथवा जब्त मुद्रा को असली के तौर पर इस्तेमाल करने), 489 सी (जब्त मुद्रा अपने पास रखने) और 120 बी (आपराधिक षड़यंत्र) के तहत आरोप लगाए गए हैं। आरोप पत्र में कहा गया है कि मुंबई हमलों के अलावा जुंदाल ने भारत भर में हुए आतंकी हमलों में शामिल होना कुबूल किया है। इनमें औरंगाबाद हथियार मामला, चिन्नास्वामी स्टेडियम विस्फोट मामला, 2010 का जर्मन बेकरी विस्फोट और नासिक अकादमी हमला मामले शामिल हैं।
देशभर में आतंकी हमलों की कथित साजिश रचने के आरोप में जंदल के एनआईए द्वारा भी मामला दर्ज किया गया है। (एजेंसी)
First Published: Friday, May 3, 2013, 20:41