Last Updated: Friday, October 19, 2012, 21:07
नई दिल्ली : कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने शुक्रवार को कहा कि इंदौर में ट्रेजर आइलैंड मॉल के निर्माण की अनुमति देकर यदि उन्होंने कुछ गलत किया हो तो वह सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। उन्होंने यह टिप्पणी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कराने का आदेश दिए जाने के बाद की। दिग्विजय सिंह ने माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर कहा कि ट्रेजर आइलैंड इंदौर में पहला मॉल था। इसके निर्माण की अनुमति उस दौरान दी गई जब वह राज्य के मुख्यमंत्री थे।
कांग्रेस महासचिव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासित मध्य प्रदेश सरकार की आर्थिक अपराध शाखा इस मामले की जांच पहले ही कर चुकी है, लेकिन उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बना। दिग्विजय सिंह ने कहा कि ट्रेजर आइलैंड इंदौर का पहला मॉल है जो अब काफी लोकप्रिय भी है। इसके निर्माण की अनुमति मुख्यमंत्री के रूप में मेरे कार्यकाल के दौरान दी गई थी। भाजपा सरकार की आर्थिक अपराध शाखा इस मामले की जांच पहले ही कर चुकी है, लेकिन मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं मिला।
सिंह ने कहा कि उच्च न्यायालय ने मामले की फिर से जांच का जो आदेश दिया है, उसका वह स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि यदि मैंने कुछ भी गलत किया है तो मुझे सजा दी जाए। दिग्विजय सिंह ने कहा कि इस मामले पर उनकी सरकार ने पूर्व में जो फैसला लिया था, उसका भाजपा सरकार के एक मंत्री ने अनुमोदन किया था।
गौरतलब है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने इंदौर के प्रसिद्ध शॉपिंग मॉल के निर्माण में कथित अनियमितताओं के मामले में गुरुवार को दिग्विजय सिंह तथा अन्य पांच के खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश दिया था। राज्य सरकार की आर्थिक अपराध शाखा ने पूर्व में इस आरोप की जांच की थी कि यह मॉल रिहायशी जमीन पर बनाया गया और इसके निर्माण के लिए सरकार की ओर से अनुचित रियायतें दी गई थीं।
आर्थिक अपराध शाखा ने यह कहते हुए क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी कि तत्कालीन आवास मंत्री सहित दिग्विजय सिंह और अन्य पांच के खिलाफ कोई मामला नहीं बनाया जा सकता।
शिकायतकर्ता महेश गर्ग ने क्लोजर रिपोर्ट को उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ में चुनौती दी। गर्ग का कहना है कि आर्थिक अपराध शाखा राज्य सरकार की एक इकाई है, जिसने निष्पक्ष जांच नहीं की थी। (एजेंसी)
First Published: Friday, October 19, 2012, 21:07