ट्रेन में आई-कार्ड दिखाने के नियमों में ढील

ट्रेन में आई-कार्ड दिखाने के नियमों में ढील

ट्रेन में आई-कार्ड दिखाने के नियमों में ढील ज़ी न्‍यूज ब्‍यूरो

नई दिल्‍ली : लाखों रेल यात्रियों को राहत प्रदान करते हुए (विशेषकर निम्‍न श्रेणी में यात्रा करने वाले) रेल मंत्रालय ने रेल यात्रा के दौरान पहचान का ऑरिजनल प्रूफ दिखाने के नियमों में कुछ ढील दी है। यह नया नियम 15 जनवरी से लागू होगा।

नए नियमों के अनुसार, राशन कार्ड की प्रमाणित फोटो कॉपी फोटो से युक्‍त और राष्‍ट्रीयकृत बैंक का पासबुक फोटो सहित अब पहचान के प्रूफ के तौर पर स्‍वीकार किया जाएगा। वहीं, रेल यात्रा के दौरान अन्‍य पहचान पत्रों का ऑरिजनल प्रूफ ही स्‍वीकार किया जाएगा।

नया नियम कंप्‍यूटरीकृत पैंसेजर रिजर्वेशन सिस्‍टम काऊंटर के तहत बुक करवाए हुए टिकट पर ही लागू होगा। ट्रेनों में स्‍लीपर क्‍लास और द्वितीय रिजर्व सिटिंग के टिकट पर यह मान्‍य होगा।

राशन कार्ड और राष्‍ट्रीय बैंकों की फोटो कॉपी किसी गजटेड ऑफिसर, चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर, स्‍टेशन मास्‍टर या मैनेजर से प्रमाणित होना चाहिए। उपर्युक्‍त प्रावधान रेल के सभी श्रेणियों के ई टिकट और तत्‍काल टिकट पर लागू नहीं होगा।

First Published: Friday, January 11, 2013, 12:38

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