Last Updated: Sunday, October 21, 2012, 14:30
जबलपुर: वर्ष 1984 के दिसंबर महीने में भोपाल गैस त्रासदी मामले को लेकर निचली अदालत में विचाराधीन मुकदमे को चुनौती देने वाली डाउ केमिकल्स लिमिटेड की याचिका मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी है।
न्यायमूर्ति डी.एस. सोलंकी की एकलपीठ ने 19 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान याचिका को आधारहीन बताते हुए उसमें हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है। कंपनी ने यह याचिका भोपाल की जिला अदालत में गैस त्रासदी से संबंधित आपराधिक मुकदमे में डाउ केमिकल्स के मालिक वारेन एंडरसन को भी पक्षकार बनाए जाने संबंधी मामले के खिलाफ दायर की थी।
वहीं, सीबीआई ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा है कि पिछले सात सालों से लंबित इस मामले का शीघ्र निराकरण किया जाए।
गत 13 सितंबर को हुई पिछली सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति सोलंकी की एकलपीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। गत शुक्रवार को सुनाए गए फैसले में अदालत ने याचिकाकर्ता कंपनी की दलीलों को नकार दिया है।
सीबीआई की ओर से सहायक महाधिवक्ता राधेलाल गुप्ता एवं अन्य आवेदकों की ओर से एन.डी.जयप्रकाश, अवनिंदर सिंह, हरमीत रुपराह ने पक्ष रखा।
उधर, भोपाल ग्रुप फार इन्फारमेशन एंड एक्शन की रचना ढ़ींगरा एवं गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन संयोजक अब्दुल जब्बार ने फैसले को गैस पीड़ितों की जीत बताया है। (एजेंसी)
First Published: Sunday, October 21, 2012, 14:30