डीसीआई पर कार्रवाई में सरकार असमर्थ:आजाद

डीसीआई पर कार्रवाई में सरकार असमर्थ:आजाद

चेन्नई,: केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री गुलाम नबी आजाद ने गुरुवार को कहा कि केंद्र सरकार के पास डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया (डीसीआई) के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार नहीं है, क्योंकि इस संस्था की स्थापना संसद के एक अधिनियम के तहत हुई है। डीसीआई घोटाले पर एक सवाल केजवाब में आजाद ने कहा कि मौजूदा अधिनियम के तहत सरकार के पास दंत चिकित्सा परिषद के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार नहीं है, क्योंकि इसकी स्थापना संसद के एक अधिनियम के तहत हुई है। परिषद अपने सचिवों और प्रतिनिधियों का चयन स्वयं करती है।

गौरतलब है कि डीसीआई के दो वरिष्ठ सदस्यों को हाल ही में डेंटल कालेजों द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान करने के लिए रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री चेन्नई से लगभग 70 किलोमीटर दूर मामल्लापुरम में अपने मंत्रालय की ओर से आयोजित एक तीन दिवसीय सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे। उन्होंने `भारत का बाल जीवन और विकास के लिए सम्मिलित कार्य का आह्वान` विषय पर हुई संगोष्ठी में भाग लिया।

उन्होंने कहा कि सरकार मौजूदा कानून के तहत कार्रवाई करने में तब तक असमर्थ है जब तक "हम परिषद को भंग न कर दें और अधिकार प्राप्ति के लिए कानून को बदल न दें।

आजाद के अनुसार, वह चार वर्षो से स्वास्थ्य मंत्री हैं लेकिन परिषद का कोई सदस्य शिष्टाचारवश भी उनसे कभी मिलने नहीं आया।

उन्होंने इस बात पर सहमति जताई कि परिषद का मौजूदा ढांचा त्रुटिपूर्ण है, इसलिए संसद को चाहिए कि वह डीसीआई को भंग करे और सरकार अध्यादेश के माध्यम से इस सम्बंध में एक नया विधेयक लाए।

वहीं, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्यमंत्री एस. गांधीसेल्वन से यह पूछे जाने पर कि क्या इस घोटाले में कथित रूप से संलिप्त कालेजों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उन्होंने कहा, "जांच एजेंसियां मामले की छानबीन कर रही हैं और जांच पूरी होने के बाद ही सरकार कोई कार्रवाई करेगी।" (एजेंसी)

First Published: Thursday, February 7, 2013, 16:49

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