तत्काल बुकिंग के नए नियम आज से लागू - Zee News हिंदी

तत्काल बुकिंग के नए नियम आज से लागू

नई दिल्ली: रेलवे के तत्काल के नए नियम सोमवार से लागू हो गए। तत्काल टिकट बुकिंग सिस्टम में बदलाव इन टिकटों की बिक्री में दलालों की भूमिका खत्म करने के मकसद से किए गए हैं। तत्काल टिकट अब यात्रा के सिर्फ एक दिन पहले यानी 24 घंटे पहले बुक कराए जा सकेंगे। एक व्यक्ति सिर्फ 2 टिकट बुक कर सकता है। एजेंट एक ट्रेन के लिए एक ही टिकट  बुक कर सकेगा। एक पीएनआर पर ज्यादा से ज्यादा 4 लोगों के टिकट होंगे।

 

सुविधा में बदलाव के निर्णय के मुताबिक, अब एजेंटों के लिए समय सीमा को एक घंटे से बढ़ाकर दो घंटे (सुबह आठ से 10 बजे तक) कर दिया गया है। कन्फर्म तत्काल टिकट रद्द कराने पर पैसे वापस नहीं मिलेंगे। केवल ट्रेन रद्द होने या उसके देर से पहुंचने की स्थिति में ही पैसे वापस मिलेंगे।

 

बदलावों की घोषणा करते हुए रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी ने कहा था, ‘तत्काल सुविधाओं में बदलाव करना जरूरी था क्योंकि उसकी बहुत शिकायतें आ रही थीं। हमें इसके दुरुपयोग को रोकना बहुत जरूरी था। यह सभी बदलाव एक सप्ताह के भीतर ही लागू होंगे।’ तत्काल टिकट पहचान पत्र दिखाने पर ही मिलेगा और एक पीएनआर संख्या पर केवल चार यात्री ही टिकट ले सकेंगे।

 

नए नियमों के अनुसार, डुप्लीकेट तत्काल टिकट जारी नहीं किया जाएगा। कुछ अपवाद मामलों में पूरा किराया और तत्काल चार्ज देने के बाद ही डुप्लीकेट टिकट जारी किया जा सकेगा। (एजेंसी)

First Published: Monday, November 21, 2011, 08:46

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