Last Updated: Thursday, August 29, 2013, 22:53
नई दिल्ली : केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित नए नियमों के मुताबिक अखिल भारतीय सेवा के दिवंगत अधिकारी की तलाकशुदा पत्नी या अवैध शादी से हुई संतान पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के हकदार हैं।
अखिल भारतीय सेवाओं में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) और भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) के अधिकारी आते हैं।
गौरतलब है कि इससे पहले सरकारी सेवक के गैर कानूनी शादी से पैदा हुए बच्चों का पारिवारिक पेंशन पर कोई दावा नहीं होता था और कानूनन विवाहित पत्नी सेवानिवृत्ति के बाद के फायदों की एकमात्र प्राप्तकर्ता होती थी।
संशोधित अखिल भारतीय सेवाएं (मृत्यु सह सेवानिवृत्ति लाभ) नियम 1958 में दिवंगत अधिकारी की एक से अधिक पत्नी को पेंशन का समान हिस्सा प्रदान किए जाने का प्रावधान है। (एजेंसी)
First Published: Thursday, August 29, 2013, 19:31