Last Updated: Friday, March 30, 2012, 05:59
नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) तेजिंदर सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए पांच मार्च को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के सम्बंध में शुक्रवार को केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण मांगा। न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने पूछा है कि यह विज्ञप्ति सरकार की ओर से जारी की गई थी या सेना प्रमुख सहित सेना के अधिकारियों की ओर से व्यक्तिगत रूप से? न्यायालय ने सरकार से इस पर 27 अप्रैल तक जवाब मांगा है।
लेफ्टिनेंट जनरल तेजिंदर सिंह ने दिल्ली न्यायालय से सेना मुख्यालय को यह विज्ञप्ति वापस लेने का निर्देश देने की अपील की थी। उनका आरोप है कि पांच मार्च को सेना मुख्यालय की ओर से जारी विज्ञप्ति में उनके खिलाफ गम्भीर आरोप लगाए गए हैं।
(एजेंसी)
First Published: Friday, March 30, 2012, 16:29