Last Updated: Monday, September 9, 2013, 22:22
नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि पूर्व सेना प्रमुख वीके सिंह तथा चार अन्य सैन्य अधिकारियों द्वारा लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) तेजिंदर सिंह के खिलाफ जारी कथित अपमानजनक विज्ञप्ति के मामले में कोई ‘अनुशासनात्मक कार्रवाई’ करने की जरूरत नहीं है।
रक्षा सचिव आरके माथुर की ओर से जारी एक हलफनामे में कहा गया है, ‘याचिकताकर्ता (तेजिंदर सिंह) के पक्ष तथा पूर्व चीफ ऑफ आर्मी स्टॉफ (सीओएएस) के जवाब की पड़ताल करने के बाद अनुशासनात्मक प्राधिकार संस्था इस राय पर पहुंची है कि अनुशासनात्मक कार्रवाई की जरूरत नहीं है तथा ऐसे में याचिका का निवारण हो गया है।’
केंद्र के हलफनामे के अनुसार पूर्व सीओएस (वीके सिंह) ने कहा है कि उन्होंने अधिकारियों को प्रेस विज्ञप्ति जारी करने का आदेश दिया था।
इस सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सोलीसीटर जनरल राजीव मेहरा ने न्यायमूर्ति एसके मिश्रा को बताया कि रक्षा मंत्री एके एंटनी तथा पूर्व रक्षा सचिव एस शर्मा की ओर से हलफनामा दायर किया। (एजेंसी)
First Published: Monday, September 9, 2013, 22:22