Last Updated: Thursday, March 29, 2012, 10:07
ज़ी न्यूज ब्यूरो/एजेंसी नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को रिटायर लेफ्टिनेंट तेजिंदर सिंह की याचिका को सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया। तेजिंदर सिंह ने आर्मी चीफ जनरल वीके सिंह समेत 5 लोगों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया।
दिल्ली की अदालत ने रिटायर लेफ्टिनेंट जनरल तेजिंदर सिंह द्वारा सेना प्रमुख जनरल वी के सिंह और चार अन्य के खिलाफ दायर किये गये आपराधिक मानहानि के मुकदमे का संज्ञान लिया ।
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सुदेश कुमार ने उनकी और उनके वकीलों की दलीलों को सुनने के बाद पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल सिंह की शिकायत पर संज्ञान लिया और इस मामले में सम्मन पूर्व साक्ष्यों को रिकार्ड करने के लिये 10 अप्रैल की तिथि निर्धारित की ।
मजिस्ट्रेट ने कहा, ‘मैंने दलीलों को सुन लिया है । मैं संज्ञान लिया है । सम्मन पूर्व सबूतों को रिकार्ड करने के लिये 10 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है ।’
पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल सिंह ने अपनी शिकायत में सेना प्रमुख जनरल वी के सिंह के अलावा थलसेना के उपाध्यक्ष एस के सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल बी एस ठाकुर (डीजी एमआई), मेजर जनरल एस एल नरसिंहन (जनसूचना के अतिरिक्त महानिदेशक) और लेफ्टिनेंट कर्नल हितेन साहनी का नाम लिया है ।
उन्होंने इन अधिकारियों पर उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाने के लिये आधिकारिक स्थिति, शक्ति और प्राधिकार के दुरूपयोग का आरोप लगाया ।
याचिका में यह जिक्र भी किया गया है कि रक्षा मंत्री के दफ्तर में हुई कथित तकनीकी सेंधमारी के मामले में भी जनरल सिंह की तरफ से जो बयान जारी हुआ उसमें सीधे तौर पर न सही लेकिन निशाना पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल तेजिंदर सिंह पर ही था।
सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह ने अपने बयान में कहा था कि सेना के लिए भारी ट्रक की खरीद में उनको 14 करोड़ की रिश्वत की पेशकश की गई थी, जिसकी शिकायत उन्होंने रक्षा मंत्री एके एंटनी से की थी।
First Published: Thursday, March 29, 2012, 18:34