तेलंगाना पीआईएल पर विचार करेगा शीर्ष कोर्ट - Zee News हिंदी

तेलंगाना पीआईएल पर विचार करेगा शीर्ष कोर्ट



नई दिल्ली : आंध्र प्रदेश में अलग तेलंगाना राज्य को लेकर चल रहे आंदोलन को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं (पीआईएल) पर सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा। क्षेत्र में सामान्य जनजीवन अस्तव्यस्त हो गया है और 500 से अधिक खुदकुशी के मामले आए हैं। न्यायमूर्ति जीएस सिंघवी तथा न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की पीठ ने याचिकाकर्ता पीवी कृष्णया से इस मामले में उनके द्वारा दाखिल सभी तीन जनहित याचिकाओं का ब्‍यौरा मांगा ताकि जरूरत पड़ने पर उचित विचार-विमर्श के लिए उन्हें जोड़ा जा सके।

 

पेशे से वकील कृष्णया ने शीर्ष अदालत से अनुरोध किया है कि अलग राज्य बनाने के किसी भी कदम से केंद्र को रोका जाए। उन्होंने अधिकारियों को उचित दिशानिर्देश देने की मांग की है ताकि आम जनता को आंदोलन से असुविधा नहीं हो। याचिकाकर्ता के अनुसार सामान्य जनजीवन प्रभावित होने के अलावा पुलिसकर्मी समेत कई सरकारी कर्मचारी आंदोलन से जुड़ गए हैं और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट को छोड़कर अन्य अदालतों में उचित कामकाज नहीं हो रहा।

 

जनहित याचिकाओं में कहा गया है कि ‘रास्ता रोको’, ‘रेल रोको’ और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी सिंगारेणी कोलीरीज लिमिटेड में कामकाज बंद होने के रूप में आंदोलन से सरकारी धन का नुकसान और बिजली आपूर्ति बाधित हुई है। जिससे संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता) और 21 (स्वतंत्रता) के तहत नागरिकों के बुनियादी अधिकारों का हनन हुआ।

(एजेंसी)

First Published: Monday, November 7, 2011, 20:23

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