Last Updated: Wednesday, July 31, 2013, 13:11
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को किशोरों की उम्र निर्धारित करने से संबंधित याचिका पर सुनवाई की तारीख 14 अगस्त तय कर दी। इसके चलते राष्ट्रीय राजधानी में पिछले साल 16 दिसंबर की रात चलती बस में एक युवती से हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में `किशोर` आरोपी पर किशोर न्याय बोर्ड का फैसला आने में देरी हो सकती है। बोर्ड इस पर पांच अगस्त को फैसला सुनाने वाला था।
सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश, न्यायमूर्ति पी. सतशिवम की अध्यक्षता वाली पीठ ने बुधवार को इस मामले में सुनवाई के लिए 14 अगस्त की तिथि निर्धारित की। यह याचिका जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रह्मण्यम स्वामी ने दायर की है, जिन्होंने किशोरों की उम्र 18 साल तय करने को चुनौती दी थी। न्यायालय ने बुधवार को उनसे किशोर न्याय बोर्ड को यह बताने के लिए कहा कि वह याचिका पर 14 अगस्त को सुनवाई करेगा।
इसके बाद अतिरिक्त महाधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने न्यायालय को बताया कि वह लोक अभियोजक को इस बारे में किशोर न्याय बोर्ड को बताने के लिए कहेंगे कि वह अपना आदेश 14 अगस्त से पहले न सुनाए। बोर्ड पांच अगस्त को ही अपना आदेश सुनाने वाला था।
न्यायालय ने यह भी कहा कि वह देखेगा कि स्वामी की याचिका कितनी विचारणीय है, क्योंकि अतिरिक्त महाधिवक्ता लूथरा ने कहा है कि सरकार और किसी व्यक्ति से संबंधित आपराधिक मामले में किसी तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप नहीं हो सकता। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, July 31, 2013, 13:11