Last Updated: Saturday, August 31, 2013, 09:35
नई दिल्ली : पिछले साल 16 दिसंबर को हुए सामूहिक बलात्कार कांड के सिलसिले में पहला फैसला शनिवार यानी 31 अगस्त को किशोर न्याय बोर्ड सुना सकता है । किशोर न्याय बोर्ड ने इस मामले के पांच आरोपियों में से एक नाबालिग आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाया था ।
उच्चतम न्यायालय द्वारा 22 अगस्त को किशोर के खिलाफ मामले में फैसला सुनाए जाने का आदेश किशोर न्याय बोर्ड को दे दिया था । पुलिस के मुताबिक यह नाबालिग सभी आरोपियों में से सबसे ज्यादा जघन्य तरीके से पेश आया था। बीते 11 जुलाई के बाद से बोर्ड चार दफा इस मामले में अपने फैसले को टाल चुका है ।
प्रधान मजिस्ट्रेट गीतांजलि गोयल की अध्यक्षता वाला बोर्ड फैसले को टालता रहा क्योंकि उच्चतम न्यायालय को उस जनहित याचिका पर फैसला करना था जिसमें ‘किशोर’ शब्द की व्याख्या फिर से करने की मांग की गयी थी ।
बोर्ड रामाधार नाम के एक बढ़ई से हुई लूटपाट के मामले में भी किशोर पर अपना फैसला सुना सकता है । रामाधार 16 दिसंबर 2012 की रात उस बस में सवार हुआ था जिसमें लड़की से सामूहिक बलात्कार हुआ और फिर सिंगापुर में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया । लड़की जब अपने पुरूष मित्र के साथ बस में सवार हुई थी उससे पहले रामाधार से इन आरोपियों ने लूटपाट की थी। (एजेंसी)
First Published: Friday, August 30, 2013, 23:19