दिल्ली गैंगरेप: पेश नहीं हुए बचाव पक्ष के दो गवाह

दिल्ली गैंगरेप: पेश नहीं हुए बचाव पक्ष के दो गवाह

दिल्ली गैंगरेप: पेश नहीं हुए बचाव पक्ष के दो गवाह नई दिल्ली : पिछले साल 16 दिसंबर को हुए सामूहिक बलात्कार कांड की सुनवाई कर रही विशेष अदालत में आज बचाव पक्ष के दो गवाहों के बयान दर्ज नहीं हो पाये क्योंकि वे दोनों अदालत में हाजिर नहीं हुए। एक आरोपी के वकील ने अदालत को यह भी कह दिया कि वह दोनों की गवाही नहीं चाहते। आरोपी पवन गुप्ता के वकील विवेक शर्मा ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश योगेश खन्ना को बताया कि वह उन दोनों गवाहों की गवाही नहीं चाहते जिन्हें आज आरोपी की तरफ से बयान दर्ज कराने के लिए आना था पर वे अदालत में हाजिर नहीं हुए। अपने बचाव में सात गवाह पेश करने की इजाजत पा चुके पवन ने गवाहों की गैर-माजूदगी का कोई कारण बताए बिना ही न्यायाधीश से यह अनुरोध किया। बचाव पक्ष के वकील के अनुरोध को मानते हुए अदालत ने पवन से कहा कि वह बाकी एक गवाह को पेश करे।

विनय शर्मा तथा अक्षय ठाकुर के वकील ए पी सिंह को बचाव पक्ष के गवाहों को कल तक लाने का निर्देश देते हुए अदालत ने कहा, उक्त गवाहों को गवाहों की सूची से हटाया जाता है। जहां तक गवाह हरि किशन का सवाल है, यह बताया गया है कि उसके एक रिश्तेदार की मौत हो गयी है और यह गवाह शायद बुधवार या गुरुवार को अदालत में हाजिर हो। अदालत ने पवन के पिता सहित बचाव पक्ष के चार गवाहों का बयान दर्ज किया है। पवन के पिता ने न्यायाधीश से कहा था कि उनका पुत्र बेगुनाह है और पुलिस ने उसे फंसाया है। (एजेंसी)

First Published: Monday, July 22, 2013, 21:12

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