Last Updated: Thursday, July 25, 2013, 18:58
नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने कानून एवं व्यवस्था बनाने रखने और विभिन्न मामलों की बेहतर पड़ताल सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली पुलिस की ओर से जांच के विषय को अलग करने पर आज केंद्र सरकार से जवाब मांगा। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीडी अहमद और न्यायमूर्ति विभू भाखरू की पीठ ने अतिरिक्त सालिसिटर जनरल राजीव मेहरा को इस बारे में दो सप्ताह में हलफनामा पेश करने का निर्देश देते हुये इसकी सुनवाई 22 अगस्त को निर्धारित कर दी।
पीठ ने कहा, ‘दिल्ली पुलिस में कानून एवं व्यवस्था के विषय को जांच कार्य से अलग करने के मुद्दे पर केंद्र दो सप्ताह के भीतर हलफनामा पेश करे।’ अदालत का यह आदेश 16 दिसंबर के दिल्ली गैंगरेप मामले में लोक अभियोजक दया कृष्णन के बयान पर आया जिसमें कहा गया कि पुलिस ने मामले की जांच में वैज्ञानिक तौर तरीकों का उपयोग किया और जांच प्रगति पर है।
पीठ ने पुलिस ने पूछा, ‘आप अन्य सभी मामलों में भी वैज्ञानिक तौर तरीकों का उपयोग क्यों नहीं करते हैं? क्या आप मानते हैं कि शहर में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बेहतर हुई है।’ (एजेंसी)
First Published: Thursday, July 25, 2013, 18:58