'दोष सिद्ध ना होने पर रद्द हो सकते हैं आपराधिक मामले' - Zee News हिंदी

'दोष सिद्ध ना होने पर रद्द हो सकते हैं आपराधिक मामले'




नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि किसी आरोपी के खिलाफ मामले में यदि दोषी साबित होने की संभावना नहीं हो तो उसके खिलाफ आपराधिक प्रक्रिया रद्द की जा सकती है।

 

न्यायमूर्ति सीरियाक जोसफ और न्यायमूर्ति टीएस ठाकुर की पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट को इस तरह के आपराधिक कार्यवाही के मामलों को रद्द करने का अधिकार है क्योंकि निचली अदालत में कार्यवाही व्यर्थ की कवायद होगी।

 

हालांकि पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालयों को आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत प्राप्त अधिकार का इस्तेमाल बहुत सावधानी से करना चाहिए। (एजेंसी)

First Published: Thursday, November 17, 2011, 13:52

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