Last Updated: Monday, April 22, 2013, 21:10

मुंबई: बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को सोमवार को धोखाधड़ी के एक मामले में मुंबई की अदालत से जमानत मिल गई। अदालत ने दत्त के विरुद्ध एक फिल्म निर्माता द्वारा दायर धोखाधड़ी के मामले में गैर-जमानती वारंट जारी किया था। अंधेरी मेट्रोपॉलिटन अदालत ने फिल्म निर्माता शकील नूरानी की दायर शिकायत पर दत्त के खिलाफ वारंट जारी किया था। नूरानी ने अन्य चीजों के अलावा दत्त पर 2002 में उनकी फिल्म 'जान की बाजी' के लिए हस्ताक्षरित राशि 50 लाख रुपये लेने के बावजूद फिल्म पूरा नहीं करने का आरोप लगाया था।
नूरानी ने दत्त के इशारे पर माफिया द्वारा धमकाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने हस्ताक्षरित राशि को वापस करने और फिल्म के चलते 2 करोड़ रुपये के हुए नुकसान की भरपाई की मांग की थी।
अदालत ने विगत में दो दफा अदालत में हाजिर नहीं होने पर दत्त के खिलाफ वारंट जारी किया था।
नूरानी ने अदालत में मुकदमा दायर करने से पहले इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर एसोसिएशन (आईएमपीपीए) का दरवाजा खटखटाया था, जिसने अधूरी फिल्म के चलते हुए नुकसान के लिए दत्त को 2 करोड़ रुपये अदा करने का आदेश दिया था।
बाद में नूरानी ने आईएमपीपीए के फैसले को अमल में लाने के लिए बम्बई उच्च न्यायालय का शरण लिया। इस पर अदालत ने मुंबई में दत्त की दो संपत्तियों की कुर्की का आदेश दिया था। (एजेंसी)
First Published: Monday, April 22, 2013, 13:43