Last Updated: Tuesday, June 26, 2012, 13:57
अररिया : बिहार के अररिया जिले की एक स्थानीय अदालत ने स्वयंभू आध्यात्मिक गुरु निर्मल बाबा की अग्रिम जमानत याचिका पर बहस पूरी करने के बाद अपना फैसला आज अगले आदेश के लिए सुरक्षित रख लिया।
जिला न्यायाधीश संजय कुमार के कैंप कोर्ट ने निर्मल बाबा उर्फ निर्मलजीत सिंह नरुला की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला अगले आदेश के लिए सुरक्षित रख लिया। निर्मल बाबा के वकील देवनारायण सेन ने अग्रिम जमानत की अर्जी दी थी।
लोक अभियोजक लक्ष्मीनारायण ने प्रशासन की ओर से इस मामले में बहस की। उल्लेखनीय है कि पूर्णिया, अररिया और किशनगंज जिले के लिए एक ही जिला न्यायाधीश है और वे तीनों जिलों में कैंप कोर्ट लगाते हैं। निर्मल बाबा के खिलाफ फारबिसगंज थाने में दायर एक मामले की सुनवाई करते हुए बीते 19 मई को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सत्येंद्र रजक ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, जिसे 22 जून को पटना उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था।
हालांकि पटना उच्च न्यायालय ने अपराध प्रक्रिया संहिता की संगत धाराओं के तहत निर्मल बाबा को गिरफ्तार करने से रोकने का अररिया पुलिस को कोई निर्देश देने से इनकार कर दिया था। राकेश कुमार नामक एक युवक ने बीते 21 अप्रैल को फारबिसगंज थाने में बाबा के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया था। (एजेंसी)
First Published: Tuesday, June 26, 2012, 13:57