Last Updated: Wednesday, May 9, 2012, 16:30

लखनऊ : लखनऊ की एक स्थानीय अदालत ने बुधवार को पुलिस को आदेश दिया कि वह निर्मल बाबा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना करे। दो स्कूली छात्रों की याचिका पर लखनऊ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने गोमतीनगर पुलिस थाने की पुलिस को प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना करने के आदेश दिए।
लखनऊ निवासी भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारी अमिताभ ठाकुर की बेटी तान्या और बेटे आदित्य ने निर्मल बाबा पर पाखंड और धोखाघड़ी करने का आरोप लगाते हुए गत माह गोमतीनगर पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज करने का तहरीर दी थी। पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज न करने के बाद तान्या और आदित्य ने अदालत की शरण ली थी, जिस पर अदालत ने बुधवार को आदेश जारी किया।
(एजेंसी)
First Published: Wednesday, May 9, 2012, 22:00