Last Updated: Friday, April 12, 2013, 15:07
कोच्चि : केरल उच्च न्यायालय ने नौसेना के लेफ्टिनेंट रवि किरण की जमानत याचिका पर सुनवाई को 16 अप्रैल के लिए टाल दिया है। नौसेना अधिकारी की पत्नी ने उसके खिलाफ उत्पीड़न एवं क्रूरता करने की शिकायत दर्ज करवायी है।
नौसेना अधिकारी ने कल अपनी याचिका में कहा था कि उसकी पत्नी द्वारा उसके खिलाफ लगाये गये आरोप निराधार हैं। उसने कहा कि उसकी पत्नी ने उसके खिलाफ शिकायत इसलिए की है क्योंकि उसने तलाक लेने के लिए कुटुंब अदालत की शरण ली थी।
रवि ने दावा किया कि वह अभी तक किसी आपराधिक मामले में शामिल नहीं था और उसकी पत्नी मानसिक रूप से बीमार है। नौसेना ने इस अधिकारी की पत्नी द्वारा हाल में नौसेना प्रमुख को गयी शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है।
यह मामला उस समय प्रकाश में आया जब महिला ने स्थानीय हार्बर पुलिस में शिकायत दर्ज करायी। पुलिस ने उसके पति सहित 10 लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498 (विवाहित महिला को जाल में फंसाना या साथ मे ले जाने या आपराधिक मकसद से बंधक बनाना) के तहत चार अप्रैल को मामला दर्ज किया था। (एजेंसी)
First Published: Friday, April 12, 2013, 15:07