Last Updated: Thursday, May 17, 2012, 08:34
नई दिल्ली : सरकार ने गुरुवार को कहा कि लगभग 14 सौ पुराने कानून की समीक्षा करने के बाद इनमें से 415 को निरस्त कर दिया गया है। लोकसभा में प्रश्नकाल में इज्जयराज सिंह और रमादेवी के पूरक प्रश्न के उत्तर में विधि एवं न्याय मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि पुराने पड़ चुके और अप्रचलित कानून की समीक्षा के लिए एक विशेष आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग ने 1382 पुराने कानून की पहचान की।
मंत्री ने कहा कि इसमें से 415 कानून को निरस्त कर दिया गया है जबकि 17 निरस्त किये जाने की प्रक्रिया में है। नौ कानून की पड़ताल की जा रही है। खुर्शीद ने कहा कि ऐसे 822 कानून को बनाये रखने का निर्णय किया गया है, जिनमें से 712 विनियोग अधिनियम हैं। जानवरों के प्रति क्रूरता से जुड़े कानून में महज 50 रुपये के अर्थदंड के आज भी जारी रहने उल्लेख करते हुए आजादी के बाद के कई ऐसे कानून की समीक्षा करने की जरूरत के बारे में मेनका गांधी के पूरक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि यह प्रश्न वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से जुड़ा है, लेकिन यह महत्वपूर्ण विषय है। ऐसे विषय जब उनके मंत्रालय के समक्ष आयेंगे तब निश्चित तौर पर विचार किया जाएगा।
(एजेंसी)
First Published: Thursday, May 17, 2012, 14:04