Last Updated: Saturday, March 24, 2012, 13:31
नई दिल्ली : प्रतिबंधित संगठन भाकपा (माओवादी) के शीर्ष नक्सली नेता कोबाड गांधी ने दिल्ली पुलिस के उस पूरक आरोप पत्र का विरोध किया जिसमें उनके खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम (यूएपी) कानून के अभियोजन चलाने के लिए नए सिरे से मंजूरी मांगी गई है। नक्सली नेता पर उनके प्रतिबंधित संगठन का यहां आधार तैयार करने का आरोप है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पवन जैन की अदालत में गांधी के वकील ने कहा, ‘ताजा सिरे से मंजूरी मांगने से पता चलता है कि पिछली बार मांगी गई मंजूरी शुरू से ही अनुचित थी।’ हालांकि पुलिस ने अदालत को बताया कि पिछली मंजूरी उपराज्यपाल ने प्रदान की थी जो ऐसा करने के लिए पूरी तरह से अधिकार संपन्न हैं।
बहरहाल यूएपी कानून में संशोधन के मद्देनजर मामले का आंकलन करने के लिए एक समिति बनाई गई जिसने मंजूरी लेने के लिए अपनी सिफारिश दी। पुलिस ने बताया कि समिति की सिफारिश के बाद मंजूरी के लिए नए सिरे से अनुरोध किया गया है।
(एजेंसी)
First Published: Saturday, March 24, 2012, 19:20