Last Updated: Saturday, July 7, 2012, 15:09
नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अंबुमणि रामदास के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। रामदास के खिलाफ यह वारंट, एक मेडिकल कालेज को पर्याप्त संसाधनों के बिना ही छात्रों को प्रवेश देने के लिए कथित मंजूरी देने के मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में पेश न होने की वजह से जारी किया गया है।
सीबीआई के विशेष जज तलवंत सिंह ने पीएमके नेता रामदास के खिलाफ 10,000 रुपए का जमानती वारंट जारी किया। इससे पहले जांच एजेंसी सीबीआई ने अदालत को सूचित किया कि रामदास इलाज के लिए चेन्नई से बेंगलूर गए हैं जिसकी वजह से उन्हें सम्मन नहीं भेजा जा सका।
न्यायाधीश ने कहा, ‘मैं अदालत में उनकी उपस्थिति चाहता हूं। ऐसा प्रतीत होता है कि रामदास सम्मनों से बच रहे हैं। उनके खिलाफ 10,000 रुपए का जमानती वारंट जारी किया जाए और यह वारंट सीबीआई की संबद्ध शाखा के डीआईजी द्वारा 20 जुलाई तक तामील किया जाना चाहिए।’ संप्रग सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान रामदास मई 2004 से अप्रैल 2009 तक केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री थे।
रामदास के अलावा सीबीआई ने कैबिनेट सचिवालय में निदेशक के वी एस राव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में सेक्शन ऑफिसर सुदर्शन कुमार तथा सफदरजंग अस्पताल के डॉ. जेएस धूपिया और डॉ. दीपेंद्र कुमार गुप्ता के खिलाफ भी आरोप पत्र दाखिल किए हैं। (एजेंसी)
First Published: Saturday, July 7, 2012, 15:09