पूर्व रेल मंत्री के भांजे की जमानत अर्जी पर नोटिस

पूर्व रेल मंत्री के भांजे की जमानत अर्जी पर नोटिस

नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने पूर्व रेल मंत्री पवन कुमार बंसल के भांजे विजय सिंगला तथा तीन अन्य की दस करोड़ रूपये के रिश्वत मामले में जमानत याचिकाओं पर सीबीआई को नोटिस जारी कर उसका जवाब मांगा है ।

न्यायाधीश हिमा कोहली ने सिंगला, रेलवे बोर्ड के निलंबित सदस्य महेश कुमार , बेंगलूर स्थित जी जी ट्रोनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के महाप्रबंधक नारायण राव मंजूनाथ और कथित बिचौलिये संदीप गोयल की जमानत याचिकाओं पर सीबीआई को नोटिस जारी कर 30 अगस्त को जवाब मांगा है ।

चारों आरोपियों के वकीलों ने अदालत को बताया कि इस मामले में गिरफ्तारी के 60 दिनों के भीतर ही आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है और जांच के लिए कुछ बाकी नहीं बचा है, इसलिए आरोपी जमानत के हकदार हैं ।

इस मामले में जल्द सुनवाई किए जाने की मांग करते हुए अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि निचली अदालत द्वारा केवल उन्हें इस आधार पर जमानत से इनकार किया जा रहा है कि सबूतों से छेड़छाड़ की जा सकती है ।

उन्होंने कहा, ‘ सभी बरामदगियां की जा चुकी हैं तथा सभी गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं । इसलिए कुछ बचा नहीं है।’ आरोपियों के वकीलों ने तर्क दिया, ‘ हम अदालत से मामले की जल्द सुनवाई की अपील करते हैं क्योंकि आरोपी आरोपपत्र दाखिल होने के बावजूद लंबे समय तक जेल में रहेंगे।’

उनकी जमानत याचिकाओं का विरोध करते हुए सीबीआई ने कहा कि जमानत नहीं दिए जाने का कारण केवल सबूतों से छेड़छाड़ करने की आशंका भर नहीं है बल्कि यह अपराध की गंभीरता का भी मामला है ।

इस मामले में इन लोगों के अलावा छह अन्य एम वी मुरली कृष्णन तथा सी वी वेणुगोपाल, राहुल यादव , समीर संधीर तथा सुशील डागा और अजय गर्ग को भी आरोपित किया गया है । केवल गर्ग को सीबीआई की विशेष अदालत ने जमानत प्रदान की है । (एजेंसी)

First Published: Friday, July 19, 2013, 12:41

comments powered by Disqus