Last Updated: Friday, June 29, 2012, 17:47

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने संप्रग की ओर से प्रणब मुखर्जी की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी को चुनौती देने वाली याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।
यह याचिका वकील एम एल शर्मा की ओर से दाखिल की गई थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि वित्त मंत्री रहते प्रणब ने राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के पक्ष में कई राजनीतिक दलों का मत हासिल करने के लिए पद का दुरुपयोग किया।
याचिकाकर्ता ने यह भी मांग की थी कि मुखर्जी के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत मामला दर्ज किया जाए।
न्यायमूर्ति वीके जैन और न्यायमूर्ति प्रतिभा रानी ने याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि वोट मांगने का मतलब किसी तरह का धन लाभ के लिए कहना नहीं है।
संप्रग ने प्रणव को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। नामांकन दाखिल करने से दो दिन पहले 26 जून को उन्होंने वित्त मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। (एजेंसी)
First Published: Friday, June 29, 2012, 17:47