प्रणब की उम्मीदवारी के खिलाफ PIL खारिज

प्रणब की उम्मीदवारी के खिलाफ PIL खारिज

प्रणब की उम्मीदवारी के खिलाफ PIL खारिजज़ी न्यूज ब्यूरो
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार प्रणब मुखर्जी के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका खारिज कर दी। याचिका में केंद्र सरकार को यह निर्देश देने की मांग की गई थी कि वह प्रणब के खिलाफ इस बात की जांच कराए कि उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री पद से इस्तीफा देने से पहले ही वोट के लिए प्रचार शुरू कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति आफताब आलम और न्यायमूर्ति एच.एल. गोखले की पीठ ने अधिवक्ता मनोहरलाल शर्मा द्वारा दायर जनहित याचिका खारिज कर दी और कहा कि यह न्यायालय उनके मनोविनोद की कोई जगह नहीं है।

न्यायालय ने याचिकाकर्ता पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया, जिसे बाद में इस चेतावनी के साथ वापस ले लिया कि भविष्य में इस तरह की कोई झूठी जनहित याचिका दायर की गई तो उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।

याचिकाकर्ता शर्मा ने न्यायालय से अनुरोध किया कि इतने बड़े जुर्माने से वह टूट जाएगा। इस पर न्यायमूर्ति आलम ने कहा कि वह व्यवस्था को तोड़ रहे हैं। शुरू में न्यायालय ने शर्मा से पूछा कि क्या वह अपनी याचिका को लेकर गम्भीर हैं। इसके साथ ही न्यायालय ने इसके सम्भावित खामियाजों के प्रति उसे चेताया।

इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने भी प्रणब मुखर्जी की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी को चुनौती देने वाली एक और याचिका बीते शुक्रवार को खारिज कर दी थी। यह याचिका वकील एमएल शर्मा की ओर से दाखिल की गई थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि वित्तमंत्री रहते प्रणब ने राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के पक्ष में कई राजनीतिक दलों का मत हासिल करने के लिए पद का दुरुपयोग किया।

First Published: Friday, July 6, 2012, 16:08

comments powered by Disqus