Last Updated: Wednesday, December 5, 2012, 12:20

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने आज बहुमत से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष पी ए संगमा की वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रणब मुखर्जी के राष्ट्रपति पद पर चयन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी।
मुख्य न्यायाधीश अल्तमस कबीर की अध्यक्षता वाली पीठ ने दो के मुकाबले तीन से फैसला दिया कि संगमा की याचिका नियमित सुनवाई के योग्य नहीं है। मुख्य न्यायाधीश ने अपनी और न्यायमूर्ति पी सदाशिवम और एस एस निझ्झर की ओर से फैसला सुनाते हुए कहा, ‘चुनाव याचिका विचार योग्य नहीं है। यह खारिज की जाती है।’ भिन्न मत रखने वाले अन्य दो न्यायाधीशों ने अपना निर्णय अलग से सुनाते हुए राय दी कि यह सुनवाई योग्य है।
न्यायमूर्ति जे चेलमेश्वर ने अपनी और न्यायमूर्ति राजन गोगोई की ओर से फैसला सुनाते हुए कहा कि चूंकि यह आरोप लगाया गया था कि मुखर्जी भारतीय सांख्यिकी संस्थान के अध्यक्ष के रूप में लाभ के पद पर थे इसलिए उनका विचार है कि संगमा द्वारा दायर याचिका सुनवाई योग्य है। उन्होंने कहा कि वह अगले सप्ताह बताएंगे कि उनकी राय मुख्य न्यायाधीश सहित बहुमत से अलग क्यों है। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, December 5, 2012, 11:35