प्रमोशन में आरक्षण पर सरकार उठाएगी कदम - Zee News हिंदी

प्रमोशन में आरक्षण पर सरकार उठाएगी कदम

नई दिल्ली: सरकार ने आज लोकसभा को सूचित किया कि अनुसूचित जाति और जन जाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को लेकर उठी भ्रांतियों को दूर करने के लिए वह शीघ्र ही कदम उठाएगी।

शून्यकाल में कांग्रेस के पीएल पुनिया द्वारा पदोन्नति में आरक्षण संबंधी एम नागराज मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले पर स्पष्टीकरण के लिए केन्द्र की ओर से याचिका दायर करने की मांग पर प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री वी नारायणसामी ने यह आश्वासन दिया।


उन्होंने कहा कि इस मामले में विधि एवं न्याय और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालयों के साथ मंत्रणा चल रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले में हम जल्द ही फैसला करेंगे।

पुनिया ने कहा कि उच्च सरकारी पदों में पदोन्नति में आरक्षण देने के मामले में शीर्ष अदालत के हाल के निर्णय से कई राज्यों और केन्द्र तक में भ्रांतियां फैली हैं। उन्होंने कहा कि कई राज्य इसकी ऐसी व्याख्या कर रहे हैं कि पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था समाप्त हो गई है।

नारायणसामी ने कहा कि सरकार इस तरह की गलतफहमियों को दूर करने के लिए पहले ही दो संशोधन ला चुकी है। अब फिर से भ्रांति उठने पर मामले पर कानून एवं न्याय मंत्रालय से विचार करने और उचित कदम उठाने को कहा गया है।

उन्होंने कहा कि विचार विमर्श जारी है और हम निर्णय करेंगे कि इस संदर्भ में आगे क्या कदम उठाया जाए। उच्चतम न्यायालय ने पिछले सप्ताह एक फैसले में अनुसूचित जाति-जनजाति और ओबीसी उच्च पदाधिकारियों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ देने वाले उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले को यह कर रद्द कर दिया था कि ऐसा बिना किसी उचित आंकड़ों के किया गया है। (एजेंसी)

First Published: Monday, April 30, 2012, 15:10

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