Last Updated: Wednesday, June 20, 2012, 19:46

नई दिल्ली : भारत ने बुधवार को कहा कि फ्रांसीसी वाणिज्य दूतावास के एक अधिकारी की संलिप्तता वाले कथित बलात्कार के मामले में इस देश का कानून लागू होगा। साथ ही, इस मामले में फ्रांस की ओर से की जा रही जांच से जुड़ी खबरों के मद्देनजर समानांतर जांच की गुंजाइश को खारिज कर दिया गया।
विदेश मंत्री एसएम कृष्णा ने कहा कि समानांतर जांच करने का सवाल ही नहीं उठता है। देश का कानून लागू होगा। उन्हें (फ्रांसीसी अधिकारी को) कोई छूट प्राप्त नहीं है। दरअसल, उनसे इन खबरों के बारे में पूछा गया था कि तीन साल की एक बच्ची का अपने पिता और बेंगलूर स्थित फ्रांसीसी वाणिज्य दूतावास के अधिकारी पास्कल माजुरियर के द्वारा बलात्कार किए जाने के आरोपों की फ्रांस खुद से जांच कर रहा है। गौरतलब है कि माजुरियर को बेंगलूर पुलिस ने कल गिरफ्तार कर लिया है। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, June 20, 2012, 19:46