Last Updated: Thursday, March 29, 2012, 11:12
ज़ी न्यूज ब्यूरो नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में दोषी बलवंत सिंह राजोआणा की फांसी पर रोक लगाए जाने के बाद पंजाब सरकार की आलोचना की है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा है कि फांसी पर रोक लगाना राज्य सरकार एक नाटक है।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में दोषी बलवंत सिंह राजोआणा को 31 मार्च को दी जाने वाली फांसी की सजा के अमल पर फिलहाल रोक लगाने का फैसला किया है। यह रोक एसजीपीसी की तरफ से राष्ट्रपति को भेजी गई दया याचिका के आधार पर लगी है।
आम तौर पर राष्ट्रपति को मिलने वाली ऐसी याचिका को कानून मंत्रालय और संबंधित राज्य सरकार को उनकी राय के लिए भेजा जाता है। चूंकि राजोआना की फांसी 31 मार्च को ही होनी थी, इसलिए इस मामले में राष्ट्रपति भवन ने याचिका पर तुरंत कार्रवाई करते हुए इसे गृह मंत्रालय को भेज दिया। वर्ष 1995 में बेअंत सिंह की हत्या में राजोआना भी शामिल था।
संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत दायर एसजीपीसी की याचिका के मद्देनजर फांसी पर यह रोक लगाई गई है।
First Published: Friday, March 30, 2012, 11:48