बलवा की बेल का विरोध नहीं करेगी सीबीआई - Zee News हिंदी

बलवा की बेल का विरोध नहीं करेगी सीबीआई



नई दिल्ली : सीबीआई ने मंगलवार को दिल्ली की एक अदालत से कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोट की ओर से टूजी मामले में अन्य आरोपियों को जमानत पर रिहा करने के मद्देनर वह स्वान टेलीकाम के प्रवर्तक शाहिद उस्मान बलवा की जमानत याचिका का विरोध नहीं करेगी।

 

विशेष सरकारी वकील यू. ललित ने विशेष सीबीआई न्यायाधीश ओपी सैनी से कहा कि इस अदालत के अधिकारी के तौर पर इस आरोपी पर अन्य आरोपियों के तरह लगे आरोप को ध्यान में रखते हुए हम सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेशों के मद्देनजर फिलहाल इस जमानत याचिका का विरोध नहीं कर रहे हैं।

 

उन्होंने कहा कि बलवा के खिलाफ भी उनके सह आरोपी ओर स्वान टेलीकाम के निदेशक विनोद गोयनका की तरह ही आरोप लगे हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया है। उन्होंने हाईकोर्ट द्वारा कनिमोई और चार अन्य को दी गई जमानत का हवाला देते हुए यह बात कही कि जमानत एक नियम है और जब तक दोषी करार न दे दिया जाए अदालत को आरोपी को बेगुनाह समझना चाहिए।

 

अदालत ने बलवा की जमानत याचिका पर अपना आदेश दोपहर ढाई बजे तक के लिए सुरक्षित रखा है और वह दोपहर दो बजे पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा के निजी सचिव आरके चंदोलिया की जमानत याचिका की सुनवाई करेगी।

(एजेंसी)

First Published: Tuesday, November 29, 2011, 13:29

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