Last Updated: Friday, February 24, 2012, 14:12
नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में आरोपी स्वान टेलीकाम के प्रवर्तकों शाहिद उस्मान बलवा और विनोद गोयनका को निजी रूप से उपस्थित होने की तीन दिन की छूट प्रदान की है। बलवा और गोयनका को यह छूट इसलिए मिली है, क्योंकि उन्हें विदेशी भागीदार एतिसलात द्वारा दायर धोखाधड़ी के मामले में मुंबई में अपने वकीलों से विचार-विमर्श करना है।
विशेष सीबीआई जज ओपी सैनी ने दोनों को अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने की तीन दिन की छूट दी है। दोनों के वकील ने अदालत को बताया कि अबू धाबी की एतिसलात ने उनके खिलाफ बंबई हाईकोर्ट में धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला दायर किया है, ऐसे में उनको अपने वकील से इस बारे में सलाह करनी है।
दोनों के वकील भी उनके साथ मुंबई जा रहे हैं जिससे अन्य अधिवक्ताओं को मामले की जानकारी दी जा सके। बलवा और गोयनका ने पांच दिन की छूट मांगी थी, लेकिन विशेष जज ने तीन दिन की ही छूट प्रदान की है।
(एजेंसी)
First Published: Friday, February 24, 2012, 19:43