Last Updated: Friday, November 2, 2012, 16:34
नई दिल्ली : केन्द्रीय सूचना आयुक्त (सीआईसी) ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की सूचनाएं देने का निर्देश देते हुए कहा कि उन संगठनों को भी भ्रष्टाचार से जुड़े आरोपों पर सूचना उपलब्ध करानी चाहिए जिन्हें सूचना के अधिकार के तहत छूट प्रदान की गई है।
सीआईसी सत्यानंद मिश्र ने आज सीबीआई को निर्देश दिया कि वह मामलागत आधार पर प्रत्येक अनुरोध को देखे और इस बात पर भी ध्यान दे कि वे अन्य किसी तरह की छूट के दायरे में नहीं आते हों। सीबीआई सूचना का अधिकार कानून की धारा 24 की दूसरी अनुसूची के तहत आता है जिसमें शामिल देश के राष्ट्रीय एवं सुरक्षा संगठनों को खुलासा करने से छूट प्राप्त है। लेकिन भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़े मामले इस छूट के दायरे में नहीं आते।
आरटीआई कार्यकर्ता सी.जे. करीरा द्वारा दायर एक आरटीआई आवेदन पर दलील देते हुए सीबीआई ने सीआईसी से कहा था कि एजेन्सी कमोबेश भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करती है और ऐसे में कोई खुलासा करने से उसे दी गई छूट के कोई मायने नहीं रह जाएंगे। एनआरएचएम घोटाला, 2जी मामला, अवैध खनन, राष्ट्रमंडल घोटाला जैसे भ्रष्टाचार से जुड़े अहम मामलों की जांच कर रही सीबीआई ने कहा कि सूचना का खुलासा करने से उसे छूट प्राप्त संगठनों की सूची में रखने का अर्थ ही समाप्त हो जाएगा। (एजेंसी)
First Published: Friday, November 2, 2012, 16:34