मनचलों की खैर नहीं, SC के दिशानिर्देश जारी

मनचलों की खैर नहीं, SC के दिशानिर्देश जारी

नई दिल्ली: छेड़खानी के नतीजे को खतरनाक करार देते हुए उच्चतम न्यायालय ने इस समस्या से निपटने के लिए शुक्रवार को कई दिशानिर्देश जारी करते हुए सरकार से सार्वजनिक स्थलों पर सादे परिधान में महिला पुलिसकर्मियों को तैनात करने को कहा है।

न्यायमूर्ति केएस राधाकृष्णण और दीपक मिश्रा की पीठ ने कहा कि सभी राज्य और केंद्रशासित क्षेत्र की सरकारों को बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशनों, सिनेमा थियेटरों, शापिंग मॉल, पार्क, बीच, सार्वजनिक बस, धार्मिक स्थलों पर सादे परिधान में महिला पुलिस अधिकारियों को तैनात करने का निर्देश दिया जाता है जिससे कि छेड़खानी की घटनाओं पर नजर रखी जा सके। अदालत ने कहा कि दिशानिर्देश जरूरी हैं क्योंकि इस अपराध से निपटने के लिए एक समान कानून नहीं है।

पीठ ने कहा कि हमने गौर किया है कि देश में प्रभावशाली तरीके से छेड़खानी पर रोक लगाने के लिए एक समान कानून नहीं है। (एजेंसी)

First Published: Friday, November 30, 2012, 23:12

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