Last Updated: Saturday, November 17, 2012, 19:01
नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने पहली नजर में साक्ष्यों के आधार पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि के मुकदमे में शनिवार को सम्मन जारी किया।
अदालत ने भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी द्वारा दिग्विजय सिंह के खिलाफ आपराधिक मानहानि के मुकदमे में यह सम्मन जारी किया है। दिग्विजय सिंह को 21 दिसंबर को अदालत में पेश होना है।
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सुदेश कुमार ने अपने आदेश में कहा,‘शिकायतकर्ता (गडकरी) सहित सभी तीन गवाहों की गवाही और अदालत में पेश अन्य साक्ष्यों के मद्देनजर अभियुक्त का बयान शिकायतकर्ता की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला और दूसरों की निगाह में उसकी प्रतिष्ठा कम करने वाला लगता है।’
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने कहा,‘पहली नजर में मैं संतुष्ट हूं कि अभियुक्त के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत कार्यवाही के लिए रिकार्ड में पर्याप्त सामग्री है।’
अदालत ने दिग्विजय सिंह को मानहानि के मुकदमे का सामना करने के लिए 21 दिसंबर को पेश होने का निर्देश दिया है।
अदालत ने भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी द्वारा कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि का मुकदमा चलाने के लिए दायर शिकायत पर यह आदेश दिया। दिग्विजय सिंह ने गडकरी पर आरोप लगाया था कि उनके भाजपा सांसद अजय संचेती से कारोबारी रिश्ते हैं।
गडकरी ने अपनी शिकायत में यह भी कहा था कि दिग्विजय सिंह ने गडकरी पर आरोप लगाया था कि संचेती को आवंटित कोयला ब्लाक से 490 करोड़ रुपए मिले थे। गडकरी ने अदालत में दर्ज कराए अपने बयान में संचेती के साथ किसी भी प्रकार के कारोबारी रिश्तों से इंकार करते हुय कहा था कि दिग्विजय सिंह ने उनके खिलाफ पूरी तरह झूठे और अपमानजनक आरोप लगाते हुए यह आभास दिया है कि संचेती को कोयला खदानों के आवंटन के लिए वही जिम्मेदार हैं। (एजेंसी)
First Published: Saturday, November 17, 2012, 19:01