मानहानि में सेना प्रमुख पर फैसला सुरक्षित - Zee News हिंदी

मानहानि में सेना प्रमुख पर फैसला सुरक्षित

ज़ी न्यूज ब्यूरो/एजेंसी

 

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह और चार अन्य के खिलाफ मानहानि की याचिका पर अपना फैसला 5 मई तक सुरक्षित रख लिया है। पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल तेजिंदर सिंह ने अपने मानहानि के मामले में इन लोगों को आरोपी बनाया है।

 

मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सुदेश कुमार ने अपने आदेश को नौ दिनों के लिए स्थगित करते हुए तेजिंदर के वकील से कहा कि वह मानहानि के मामले में सेना प्रमुख और चार अन्य अधिकारियों की भूमिकाओं को स्पष्ट करे।
उन्होंने कहा, ‘5 मई के लिए आदेश को सुरक्षित रखा जाए।’ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट को आज तेजिंदर की याचिका पर आदेश देना था।

 

अदालत के पूछे जाने पर तेजिंदर सिंह के वकील अनिल अग्रवाल ने कहा कि सभी आरोपियों ने उनके मुवक्किल की छवि खराब करने के लिये एक साथ साजिश रची है और इसके लिए उन्होंने ‘अवैध रूप से’ उनकी तरफ इशारा करते हुए एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की। अदालत ने प्रारंभ में 11 मई तक के लिए अपना आदेश सुरक्षित रखा था लेकिन वकील के आपत्ति किए जाने के बाद मजिस्ट्रेट ने इसे कम करके 5 मई कर दिया ।

First Published: Thursday, April 26, 2012, 19:31

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