मुंबई ब्लास्ट केस में अंतिम सुनवाई शुरू - Zee News हिंदी

मुंबई ब्लास्ट केस में अंतिम सुनवाई शुरू




नई दिल्ली :  सुप्रीम कोर्ट ने 1993 के मुंबई बम विस्फोटों के मामले में दोषियों की तथा सीबीआई द्वारा दाखिल याचिकाओं पर मंगलवार को अंतिम सुनवाई शुरू की। मामले में 12 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई थी और 78 अन्य को तीन साल की कैद से लेकर आजीवन कारावास तक की अलग-अलग सजा सुनाई  गई थी।

 

न्यायमूर्ति पी सताशिवम और न्यायमूर्ति बीएस चौहान की पीठ ने 10 याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की जिनमें फिल्म अभिनेता संजय दत्त की याचिका भी शामिल है। उन्हें मामले में छह साल की जेल की सजा सुनाई गई थी लेकिन वह जमानत पर हैं। उनकी अपील पर शीर्ष अदालत में फैसला लंबित है।

 

सीबीआई ने हालांकि दत्त के खिलाफ अपील नहीं की जिन्हें विस्फोटों में साजिश के आरोपों से बरी कर दिया गया है लेकिन एक विशेष अदालत ने उन्हें अवैध तरीके से हथियार रखने के मामले में छह साल कैद की सजा सुनाई।

 

सुप्रीम कोर्ट में पहली बार न्यायाधीशों ने विशेष टाडा अदालत के फैसले के 4,000 से अधिक पन्नों के फैसले को देखने के लिए कार्यवाही के दौरान डेस्कटॉप का इस्तेमाल किया। टाडा अदालत ने 12 लोगों को मौत की सजा सुनाई थी। इनमें से एक की मौत मुकदमे के दौरान हो गई।

 

विशेष अदालत ने सिलसिलेवार विस्फोटों के मामले में जुलाई से अक्टूबर 2007 के बीच फैसले सुनाए थे। 12-13 मार्च 1993 को मुंबई को दहलाने वाले विस्फोटों में 200 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी और 713 लोग घायल हो गए थे। शीर्ष अदालत में अपील पर सुनवाई के दौरान एक दोषी मोहम्मद इकबाल की मौत हो गयी जिसे मृत्युदंड सुनाया गया था। इस तरह उसकी अपील स्वत: समाप्त हो गयी। तीन अन्य दोषियों की भी अपील पर सुनवाई के दौरान मौत हो गई। (एजेंसी)

First Published: Wednesday, November 2, 2011, 13:07

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