Last Updated: Thursday, September 12, 2013, 18:24

नई दिल्ली : मुजफ्फरनगर हिंसा की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने और प्रभावितों को तत्काल राहत पहुंचाने की मांग करने वाली याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया। इस हिंसा में अब तक 38 लोगों की जान जा चुकी है।
प्रधान न्यायाधीश पी. सतशिवम की अध्यक्षता वाली पीठ ने दो याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस भेजा। पहली याचिका मोहम्मद हारून और मुजफ्फरनगर के आठ निवासियों की ओर से जबकि दूसरी याचिका सर्वोच्च न्यायालय बार काउंसिल की ओर से दाखिल किया गया है।
न्यायालय ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि वे अदालत को इस बात की जानकारी मुहैया कराएं कि प्रभावितों तथा बिना भोजन और पानी के रहने वाले लोगों की राहत के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। न्यायालय ने शुरू किए गए राहत शिविरों एवं पीड़ितों को मनोवैज्ञानिक सलाह दिए जाने के बारे में भी विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया। (एजेंसी)
First Published: Thursday, September 12, 2013, 18:24